Prayagraj Allahabad High Court : हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना पर डीएम को नोटिस

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नकली शराब बेचने के आरोप में निरस्त की गई थीं दुकानें

प्रारब्ध न्यूज़ ब्यूरो, प्रयागराज 


उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना पर डीएम को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 


ओरन कस्बा निवासी शराब कारोबारी श्याम सुंदर शिवहरे की वर्ष 2021 में नकली शराब बेचने के आरोप में तिंदवारी व लुकतरा की देसी शराब की दुकानें आबकारी अधिकारी ने निरस्त कर दिया था। जिसे साजिशन बताते हुए शराब कारोबारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। श्याम सुंदर के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए छह नवंबर को तिंदवारी व लुकतरा की देसी शराब की दुकानों को पूर्व की भांति उन्ही शर्तों पर पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया। 


शराब कारोबारी के मुताबिक इस संबंध में डीएम को कई बार प्रार्थना पत्र दिया। कोई सुनवाई न होने पर वह 15 दिसंबर को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद डीएम नगेंद्र प्रताप को अवमानना की नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।


उच्च न्यायालय से मामले से संबंधित नोटिस प्राप्त हुई है। इस संबंध का जल्द जवाब दिया जाएगा। 

नगेंद्र प्रताप, जिलाधिकारी, बांदा।

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