SP Leader Azam Khan : डूंगरपुर प्रकरण में पूर्व मंत्री एवं सपा नेता आज़म खां को सात साल की सजा

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पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ सपा नेता आजम खां। फाइल फोटो।


प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, रामपुर


समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को अदालत ने एक और मामले में सजा सुनाई है। इस बार उन्हें डूंगरपुर प्रकरण में सात साल की कैद और पांच लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। पूर्व सीओ सिटी आले हसन खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां और बरेली के ठेकेदार बरकत अली को पांच साल की सजा हुई है। कोर्ट ने इन तीनों पर दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। आजम खां को अब तक पांच मामलों में सजा हो चुकी है। बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी उन्हें पांच माह पहले सात साल की सजा हुई थी। उस मामले में वह सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी पूर्व सांसद तजीन फात्मा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को भी सात साल की सजा पहले ही हो चुकी है।


सरकारी बताकर तोड़े गए थे घर


प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे, जबकि उस जगह पर पहले से ही कुछ मकान बने थे। आरोप था कि सरकारी जमीन बताकर इसे पूरे इलाके में बने घरों को वर्ष 2016 में तोड़ दिया गया था। इस मामले में पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था।


पीड़ितों ने दर्ज कराए थे केस


जब वर्ष 2019 में बीजेपी सरकार बनी तो रामपुर के गंज थाने में इस मामले में एक दर्जन अलग-अलग मुकदमें दर्ज कराए गए थे। पीड़ितों द्वारा आरोप लगाया गया है कि सपा सरकार में आजम खां के इशारे पर पुलिस ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था। वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया गया था।


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