राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता वापस मिलने के दरवाजे खुल गए थे। मार्च 2023 में उन्हें लोकसभा से अध्यक्ष ओम बिरला ने अयोग्य घोषित कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को 'मोदी' उपनाम टिप्पणी मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। मार्च 2023 में उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है। अब पार्टी चाहेगी कि राहुल मंगलवार को लोकसभा में होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लें। सूरत जिले की अदालत का आदेश जारी होने के बाद राहुल गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
गुजरात की सूरत जिला अदालत ने राहुल को मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। और दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। दो साल और उससे अधिक की सजा होने पर विधायक या सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इस तरह राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ हो गया। वह लोकसभा में वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हैं।
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