-अदालत ने 50-50 हजार के अर्थ दंड से भी दंडित किया
-जुर्माने की रकम अदा न करने पर एक साल सश्रम कारावास
अदालत द्वारा माफिया ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सहित 9 आरोपियों को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई। यह सजा जीयनपुर कोतवाली पुलिस द्वारा दर्ज गैंगस्टर केस के संबंध में है। साथी साथ ही 50- 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 1-1 साल सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट रामानंद की अदालत ने दिया। कुल 11 आरोपियों में दो की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है। सजा सुनाने के साथ आठ आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है। कुंटू पहले से दूसरे मामले में जेल में है, इसलिए उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
वर्ष 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत जीयनपुर कोतवाली में दर्ज स्टेट बनाम ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू की चार्जशीट के समय 11 अभियुक्त थे। 25 जून 2011 को चार्जशीट दाखिल हुई। इसमें दो अभियुक्त अजीत सिंह व गिरधारी उर्फ कन्हैया की मृत्यु होने से उनका नाम मुकदमे से बाहर हो गया। मुकदमे में लगातार सुनवाई चलती रही। सभी अभियुक्तों के अधिवक्ताओं द्वारा अपने बचाव पक्ष में दलील पेश की गई। बुधवार को सभी को दोषी सिद्ध करार किया गया।
गुरुवार को न्यायाधीश ने ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, बली करण यादव उर्फ साधु, मुन्ना सिंह, गजेंद्र यादव, शिव प्रकाश, मोहर सिंह, योगेश सिंह उर्फ सोनू, राम नारायण सिंह उर्फ रिंकू सिंह और शिवेश सिंह को 10-10 वर्ष कारावास के साथ 50- 50 हजार रुपए हरजाने की सजा सुनाई। जमाना अदा न करने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाते वक्त आठ अभियुक्त कटघरे में खड़े थे जबकि कुंटू को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई।
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