प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बिना वजह शस्त्र जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। इसलिए शस्त्र लाइसेंस धारियों को परेशान न करने के आदेश का पालन करने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने प्रयागराज जिले के राजापुर निवासी नगरपालिका परिषद के सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी एवं बख़्शी एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष अनीस अहमद की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी पिस्टल ले रखा है। हाईकोर्ट ने हरिहर सिंह केस में पहले ही आदेश जारी किया है कि जब तक आपराधिक केस की ठोस वजह न हो किसी को चुनाव के दौरान शस्त्र जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। इसके बावजूद उसे शस्त्र जमा करने के लिए कहा जा रहा है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक केसों पर विचार करके लिखित आदेश दिया जाए। अनावश्यक शस्त्र जमा न कराए जाएं। हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया था कि सर्कुलर जारी कर सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) एवं पुलिस अधीक्षक (एसपी) को आदेश का पालन करने का आदेश निर्गत करें। इस आदेश के बावजूद पुलिस वरिष्ठ नागरिक को परेशान कर रही है।
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