प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, मुंबई
मुंबई की आर्थर रोड जेल ( Arthur Road Jail) में क्रूज ड्रग (Cruise Drug Case) मामले में बंद आर्यन खान (Aryan Khan) शनिवार को 29वें दिन जेल से रिहा हुए हैं। 29 दिन बाद आर्यन खान अपने घर मन्नत पहुंचे। आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) से गुरुवार को जमानत मिल गई थी। शुक्रवार को उनकी जमानत के कागजात समय पर जेल में नहीं पहुंच सके, जिससे उन्हें रिहा नहीं किया गया था। हालांकि आर्यन खान की जमानत के लिए हाई कोर्ट ने 14 शर्ते तय की हैं। उन्हें विशेष एनडीपीएस अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। विशेष अदालत से अनुमति लिए बगैर देश छोड़कर नहीं जाएंगे।
क्रूज ड्रग्स (Cruise Drug Case) केस में मुंबई की आर्थर रोड जेल ( Arthur Road Jail) में बंद आर्यन खान (Aryan Khan) काफी मशक्कत के बाद जेल से बाहर आ गए। 23 वर्षीय आर्यन की गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दी थी।
जमानत मिलने के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर आर्यन शनिवार सुबह अपने घर मन्नत पहुंचे। आर्यन को जेल से लेकर किंग खान यानी मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह सीधे मन्नत पहुंचे। आर्यन के मन्नत पहुंचने से पहले ही हजारों की संख्या में शाहरुख खान के प्रशंसक और उनके चाहने वाले पहले से ही घर के बाहर मौजूद थे। शाहरुख के फैंस ने आर्यन का जोरदार स्वागत किया। खुशी में जमकर आतीशबाजी भी की।
जेल अधिकारियों ने शनिवार सुबह जमानत आदेश लेने के लिए साढ़े पांच बजे आर्थर रोड जेल के बाहर जमानत की पेटी खोली, जहां से आर्यन की जमानत के कागजात निकाले गए। शुक्रवार को आर्यन खान के जमानत आदेश की कॉपी इसी पेटी के अंदर रखी गई थी। आर्यन को 28 दिन पहले 2 अक्टूबर को NCB ने हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने के दूसरे दिन उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई थी।
आर्यन खान की जमानत की खबर से शाहरुख खान के दोस्तों ने खुशी जताई है। इस मौके पर उर्मिला मांतोडकर ने ट्विट किया है, जिसमें लिखा है कि कठिन समय में व्यक्ति का असली चरित्र सामने आता है। शाहरुख खान ने सबसे कठिन और दबाव भरे समय में परिपक्वता का परिचय दिया है। आप हमेशा ऐसे रहे, ईश्वर भला करें।
किंग खान प्रशंसकों का जताएंगे शुक्रिया
किंग खान यानी अभिनेता शाहरुख खान मन्नत की बालकनी से प्रशंसकों का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि शाहरुख खान अपने घर मन्नत के बाहर इकट्ठा हुए प्रशंसकों का अपने बंगले की बालकनी से धन्यवाद देंगे। मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद शाहरुख के बेटे आर्यन के घर में स्वागत करने के लिए प्रशंसकों का एक बड़ा दल सुबह से ही मन्नत के बाहर खड़ा होकर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
घर पहुंचे ही आर्यन का स्वागत, ‘मन्नत’ के बाहर जश्न
अभिनेता शाहरुख खान के आवास ‘मन्नत’ के बाहर ‘वेलकम होम आर्यन खान’ के पोस्टर के साथ प्रशंसक जमा हैं। आर्यन के स्वागत में कई फैेंस ने वहां खूब आतिशबाजी भी की। आर्यन के मन्नत पहुंचे ही मन्नत के बाहर ढोल तासों के साथ स्वागत किया गया। सुबह आर्यन के घर पहुंचने से पहले उनके घर मन्नत के बाहर हलचल तेज हो गई थी।
जेल से 11 बजे रिहा हुए आर्यन
आर्थर रोड जेल के बाहर शनिवार सुबह से हलचल रहे। मुंबई के आर्थर रोड जेल के अधीक्षक नितिन वायचाल ने बताया था कि आर्यन को सुबह रिहा किया गया। उन्होंने बताया था कि आर्यन के अलावा कुछ अन्य कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा रिहाई के जितने आदेश होंगे, औपचारिकताएं पूरी करने में उतना ही समय लगेगा।
आर्यन के साथ ही गिरफ्तार किए गए अरबाज मर्चेंट के पिता ने कारागार के बाहर मीडियाकर्मियों से बातचीत में बताया कि उनके बेटे को शाम में रिहा किया जाएगा।
क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तारी के 26 दिन बाद हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दी थी। शुक्रवार शाम को एक विशेष अदालत ने आर्यन के लिए रिहाई मेमो जारी किया, लेकिन उनके वकील समय-सीमा के अंदर कागजात जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचा सके। उधर, हाई कोर्ट ने आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें लागू की हैं, जिनमें एक लाख रुपये का निजी मुचलके का भुगतान और एनसीबी दफ्तर में हर सप्ताह हाजिरी लगाना है।
जूही चावला ने दी जमानत
जूही चावला विशेष अदालत में आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे समेत अन्य वकीलों के साथ पहुंचीं। उन्होंने जमानत संबंधी और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा किए। वह विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल के समक्ष पेश हुईं जहां मानशिंदे ने कहा कि चावला जमानत देंगी। अभिनेत्री ने सत्यापन के लिए अपना आधार कार्ड दिया। जब चावला न्यायाधीश के समक्ष खड़ी थीं तो मानशिंदे ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री आवेदक (आर्यन खान) को बचपन से जानती हैं। वह तथा आर्यन के पिता शाहरुख खान व्यावसायिक रूप से जुड़े हैं।
अदालत ने सत्यापन के बाद जमानत को स्वीकार कर लिया जिसके बाद चावला को जरूरी दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए अदालत के रजिस्ट्री विभाग जाने को कहा गया। चावला ने जमानत के कागजों पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद उन्हें वापस अदालत भेजा गया। जज ने जमानत बांड पर दस्तखत किये और उसके बाद रिहाई मेमो जारी किया गया। अदालत परिसर से निकलते हुए चावला ने संवाददाताओं से कहा कि परिवार में अब सुकून है। हम सभी खुश हैं कि अब बच्चा घर आ जाएगा।
अदालत ने लगाईं 14 शर्तें
खान की जमानत के लिए हाई कोर्ट द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे। विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए आना होगा। अदालत ने कहा कि यदि वह तीनों में से किसी एक शर्त का भी उल्लंघन करते हैं तो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगा।
अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। शर्त के अनुसार आरोपी मुंबई से बाहर जाने से पहले एनसीबी को सूचित करेंगे और अपनी यात्रा की जानकारी देंगे।
अदालत ने कहा कि आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस कानून के तहत अपराधों के लिए मौजूदा मामला दर्ज है। हाई कोर्ट ने कहा कि तीनों मामले के किसी सह-आरोपी के साथ या इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त किसी और के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि जब सुनवाई शुरू होगी तो आवेदक/आरोपी किसी तरह सुनवाई में देरी कराने की कोशिश नहीं करेंगे।
if you have any doubt,pl let me know