इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा के पूर्व पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार के लापता होने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने विवेचना कर रही जांच एजेंसी को 14 जून तक हलफनामा दाखिल करके यह बताने का निर्देश दिया है कि पाटीदार की तलाश में अभी तक क्या-क्या कदम उठाए हैं। जब अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज हो गयी। उसके बाद गिरफ्तारी के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये।
हाईकोर्ट न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति एसएसएच रिजवी की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अधिवक्ता डॉ. मुकुटनाथ वर्मा की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। न्यायमूर्ति ने पुलिस से पूछा है कि क्या परिवार के किसी सदस्य ने लापता होने की शिकायत पुलिस में की है। उस पर पुलिस ने क्या-क्या एक्शन लिया है। क्या पुलिस ने पाटीदार का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया है। अगर लगाया है तो अंतिम लोकेशन क्या थी। पुलिस ने परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किये हैं। बयान की प्रकृति क्या है। क्या पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कुर्की कार्रवाई की है। इन सभी तथ्यों की जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 14 जून को होगी।
पूर्व एसपी महोबा से जुड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें-
https://www.prarabdhnews.com/2020/10/blog-post.html
if you have any doubt,pl let me know