- ऑफिस बंद, सड़क पर चलने की इजाजत भी नहीं, बंद रहेंगी दुकानें
राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनन-फानन बंदिशें बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने आनन फानन में लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब 15 मई तक बिहार के सारे सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। दुकानें तक नहीं खुलेंगी। आम आदमी को सड़क पर चलने तक की इजाजत नहीं होगी।
गरीबों को राहत का एलान
राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को सुविधा देने का भी ऐलान किया है। उन्हें मई महीने का राशन पीडीएस दुकानों से मुफ्त मिलेगा। वहीं जिलों में सामुदायिक किचन चलाए जाएंगे, जिसमें लोगों को मुफ्त खाना दिया जाएगा। राज्य सरकार ने गरीबों को ग्रामीण इलाके में मनरेगा के तहत काम देने का भी ऐलान किया है।
राज्य सरकार ने हालांकि आपातकालीन एवं जरूरी सुविधाओं को इससे अलग रखा है। यानी सरकार ने कुछ चीजों की छूट भी प्रदान की है। लॉकडाउन के लिए जारी राज्य सरकार की गाइड लाइन को जानते हैं 18 प्वाइंट में, क्या रहेगा बंद और किन-किन सुविधाओं को मिलेगी छूट।
लॉक डाउन के यह हैं प्वाइंट
1. राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार, डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर खोलने की छूट रहेगी।
2. इमरजेंसी सेवाओं में सरकारी एवं निजी अस्पताल, जांच लैब औऱ दवा दुकानें खुली रहेंगी।
3. सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि बैंकिग, बीमा, बैंक एटीएम, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लॉकडाउन के दौरान छूट मिलेगी।
4. किराना यानि खाद्यान्न के सामान की दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी।
5. सड़कों औऱ सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें कारण का सबूत अपने पास रखना होगा।
6. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा।
7. हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा, लेकिन क्षमता के 50 फीसदी यात्री ही बैठाने की अनुमति होगी।
8. एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी, लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिए।
9. आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी।
10. जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई-पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी।
11. अंतर्राज्यीय मार्ग से जा रहे निजी वाहनों पर रोक नहीं होगी।
12. सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग औऱ दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। बिहार में 15 मई तक कोई परीक्षा भी नहीं होगी।
13. रेस्टोरेंट औऱ खाने-पीने की दुकानें खुलेंगी, लेकिन बैठाकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। सिर्फ होम डिलेवरी के लिए दुकानें खोली जाएंगी।
14. सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे।
15. सभी सिनेमा हॉल, पीवीआर, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे।
16. सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा।
17. शादी-ब्याह होगा लेकिन कोई बैंडबाजा या बारात नहीं होगी। शादी-ब्याह के लिए तीन दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। शादी में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
18. अंतिम संस्कार में 20 लोग से अधिक शामिल नहीं होंगे।
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