- सभी व्यापारी संगठनों के अनुरोध पर वाराणसी के जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश
वैश्विक महमारी काेरोना वायरस (Covid-19)का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वाराणसी जिले में पिछले कुछ दिनों में 1800 से अधिक नए संक्रमित रोजाना सामने आ रहे हैं। शहर में अब तक 700 से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। शहरी क्षेत्र के अधिकतर मोहल्ले इससे प्रभावित हैं। कोरोना वायरस के बेकाबू हो चले संक्रमण को देखते हुए व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने बंदी का अनुरोध किया है। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा के अनुसार व्यापारियों की आपसी सहमति पर 29 और 30 अप्रैल को वाराणसी जिले की सभी दुकानें बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है।
जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा के आदेश पर 29 एवं 30 अप्रैल को जिले के सभी प्रमुख बाजार, दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी। वहीं, दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी।
डीएम ने बताया कि इस अवधि में मेडिकल स्टोर, मेडिकल टेस्ट एवं खून की जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी एवं सरकारी मेडिकल और प्राइवेट डॉक्टरों के क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को आपूर्ति होने वाली सामग्री एवं अन्य मेडिकल सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुरियर सेवाएं, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम, उनके कर्मचारी एवं उनके वाहन भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
डीएम के अनुसार पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/ सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आबकारी दुकानें, औद्योगिक इकाइयां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
डीएम ने यह स्पष्ट किया है कि साप्ताहिक बंदी (शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक) पूर्व के आदेशानुसार जारी रहेगी तथा इनमें पूर्व में जारी आदेश ही लागू होगा। गौरतलब है कि यह आदेश मात्र 29 एवं 30 अप्रैल को 2 दिन दुकानों की बंदी का है। इस दौरान आवागमन व अन्य आवश्यक गतिविधियां संचालित रहेंगी। यह किसी प्रकार का लाक डाउन नहीं है।
if you have any doubt,pl let me know