- प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, कोरोना नियंत्रण के लिए और सख्ती आवश्यक है : प्रदेश सरकार
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल (फाइल फोटो)। सौजन्य : सोशल मीडिया। |
इलाहाबाद हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बेकाबू हालात को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को पांच शहरों में लॉकडाउन करने का निर्देश दिया था। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित पांच शहरों में राज्य की राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर शामिल हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के लिए और सख्ती आवश्यक है।
प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बयान जारी कर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का तर्क है कि जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका बचानी भी जरूरी है। अतः इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश के इन पांच प्रमुख शहरों मे संपूर्ण लॉक डाउन अभी नहीं लगेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार का तर्क है कि काेरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई शहरों में लोग स्वतः स्फूर्त भाव से बंदी कर रहे हैं। बंदी करने से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से चरमरा जाएंगी। इसे ध्यान में रखते हुए फिलहाल लॉकडाउन नहीं किया जाएगा।
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