covid in Kanpur : डीएम ने कहा- मेडिकल स्टोर 1100 रुपये में उपलब्ध कराएं होम आइसोलेशन किट

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  • कानपुर के डीएम और सीएमओ ने मेडिकल स्टोर में छापेमारी कर देखी किट की उपलब्धता
  • पापुलर मेडिकल स्टोर, मोहन केमिस्ट एवं मां केमिस्ट में नहीं मिली होम आइसोलेशन किट 



प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, कानपुर


कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ रहे मरीजों की संख्या के हिसाब से अस्पतालों में बेड नहीं हैं। ऐसे में संक्रमितों को होम आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। होम आइसोलेशन में मरीजों को दवाएं मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने सख्त रूख अख्तियार किया है। शुक्रवार को डीएम ने एडीएम सिटी, सीएमओ एवं ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मेडिकल स्टोरों में छापेमारी कर होम आइसोलेशन किट की हकीकत परखी।



डीएम ने हैलट अस्पताल के सामने स्थित मेडिकल स्टाेर्स में छापेमारी की। मेडिकल स्टोर संचालकों को होम आइसोलेशन किट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कहा, किट का अधिकतम मूल्य 1100 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मेडिकल स्टोर संचालक अपने यहां होम आइसोलेशन किट की उपलब्धता के बोर्ड भी लगाएं, जिनका मूल्य 1100 रुपये से अधिक न हो।



हाेम आइसोलेशन किट की उपलब्धता देखने के लिए डीएम आलोक तिवारी ने औचक छापेमारी भी की। उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए कि होम आइसोलेशन किट उपलब्धता के बड़े फ्लेक्स बोर्ड लगाएं। अगर कोई संचालक 1100 रुपये से अधिक मूल्य पर बेचते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।


छापेमारी के दौरान जिलाधिकारी ने हैलट अस्पताल के सामने स्थित पापुलर मेडिकल स्टोर, मोहन केमिस्ट एवं मां केमिस्ट में होम आइसोलेशन किट उपलब्धता चेक की। इन मेडिकल स्टोर में होम आइसोलेशन किट नहीं मिली। इस पर जिलाधिकारी ने ड्रग इंस्पेक्टर संदेश मौर्या को आदेश दिया कि इन सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस दिया जाए। निर्देश दिया कि जिले के सभी मेडिकल स्टोर में होम आईसोलेशन किट उपलब्ध कराई जाए। मेडिकल स्टोर में होम आइसोलेशन किट उपलब्ध होने पर बड़े फ्लेक्स बोर्ड में साफ-साफ मूल्य एवं उपलब्धता लिखवाई जाए। अधिकतम मूल्य 1100 रुपये भी लिखवाने के निर्देश दिए।



डीएम आलोक तिवारी ने ड्रग इंस्पेक्टर संदेश मौर्या को निर्देश दिया कि जिले के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर इसका कड़ाई से पालन कराएं। इस नियम का पालन नहीं करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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