- लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी एवं गोरखपुर में लॉकडाउन करने का दिया आदेश
कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्तर प्रदेश में बेकाबू हालात को देखते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 19 अप्रैल से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी एवं गोरखपुर में लॉकडाउन करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से हालात बेकाबू हो चुके हैं। लखनऊ में रोजाना छह हजार से अधिक नए संक्रमित सामने आ रहे हैं, जबकि कानपुर में भी संक्रमितों की संख्या 1500-1600 रह रही है। कोरोना वायरस का दूसरा स्ट्रेन घातक हो गया है, वैक्सीनेशन के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसे देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पांच कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन करने को कहा है। अब राजधानी समेत पांच शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा।
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार ने आदेश दिया है कि 19 अप्रैल से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी एवं गोरखपुर में में लॉकडाउन किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 15 पेज के निर्देश में राज्य सरकार से 26 अप्रैल तक पांच शहरों में सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। सिर्फ आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी।
if you have any doubt,pl let me know