बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की फाइल फोटो। सौजन्य : सोशल मीडिया। |
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के लेटर पैड पर फर्जी नाम-पता पर जारी शस्त्र लाइसेंस के मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला जज शंकरलाल ने स्वीकार कर ली है। जिला जज ने यह आदेश मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और डीजीसी (क्रिमिनल) राजेश सिंह राज के तर्कों को सुनने और केस डायरी देखने के बाद आदेश पारित दिया। यह प्रकरण जिले के दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।
सदर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर चार लोगों को असलहे का लाइसेंस दिए जाने की सिफारिश जिलाधिकारी से की थी। इसके आधार पर जिलाधिकारी ने शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत कर दिया था। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि जिन लोगों का लाइसेंस बना था उनका पता फर्जी है। इस पर दक्षिणटोला थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष परमानंद मिश्रा की तहरीर पर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
पुलिस ने इस प्रकरण की विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। इस प्रकरण में विधायक मुख्तार अंसारी के अलावा अन्य आरोपियों की जमानत हो चुकी थी। शुक्रवार को जिला जज के न्यायालय में विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत पर सुनवाई हुई। इस पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और डीजीसी फौजदारी राजेश सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
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