पांच साल पहले ट्रेन के आगे प्रदर्शन करना कांग्रेस की पूर्व सांसद अन्नू टंडन को भारी पड़ गया। ट्रेन के लेट होने पर कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। प्रदर्शन में उनके साथ प्रदर्शन कर रहे तत्कालीन जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष को भी दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आरपीएफ ने 12 जून 2017 को उन्नाव रेलवे स्टेशन पर पूर्व सांसद अन्नू टंडन व उनके साथ मौजूद प्रदर्शकारियों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। पूर्व सांसद अन्नू टंडन की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में ट्रेन 12 मिनट लेट हुई थी, सभी ट्रेन के ऊपर चढकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शकारियों की अगुवाई अन्नू टंडन कर रही थीं।
धरना, प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कांग्रेस की पूर्व सांसद अन्नू टंडन को कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई है। अन्नू टंडन के साथ ही उन्नाव के तत्कालीन कांग्रेस जिलाध्यक्ष सूर्यनारायण यादव,शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला ,युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार को दोषी करार देते हुए दो- दो साल की सज़ा सुनाई है। सभी दोषियों पर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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