- अश्लील फोटो खींचने और ब्लैकमेल करनेवाला युवक हरदोई का
फेसबुक के माध्यम से महिला से युवक ने दोस्ती गांठी। उसके बाद महिला को अकेले अपार्टमेंट में बुलाया। वहां उसे नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। उसकी अश्लील फोटो और वीडियाे बना लिया। उसके बाद महिला को ब्लैकमेल करने लगा। दोबारा महिला को फिर से अकेले बुलाया और बंधक बना लिया। सिर से ऊपर पानी गुजरने पर महिला के पति ने पुलिस में शिकायत कर दी। मामला कोर्ट में चला और उसे दोषी करा दिया गया है।
महिला की अश्लील फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक उपाध्याय ने अक्षत गुप्ता को पांच वर्ष कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने सजा सुनाई है।
बेकनगंज के व्यापारी ने 3 अप्रैल 2018 को पुलिस में अपनी पत्नी और बेटे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अक्षत गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र कुमार पांडेय के मुताबिक अक्षत की फेसबुक के माध्यम से महिला से मित्रता हुई। इसके बाद जेड स्क्वायर में 30 जनवरी 2018 को दोनों की पहली मुलाकात हुई।
अक्षत ने दूर की रिश्तेदारी का फायदा उठाया और महिला की अश्लील फोटो बनाकर फोन पर ब्लैकमेल करने लगा। अक्षत ने 30 मार्च 2018 को एल्डिको अपार्टमेंट में महिला को बुलाया जहाँ वो अपने बेटे के साथ गई।
अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि बातचीत के दौरान कोल्ड्रिंक मे कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था। फिर उन्हें बंधक बना लिया गया। महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने 3 अप्रैल 2018 को अक्षत को गिरफ्तार कर महिला और उनके बेटे को उसकी कैद से मुक्त कराया।
इस मामले में महिला उसके बेटे और पति समेत छह गवाह पेश हुए। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने अक्षत को ब्लैकमेल करने का दोषी पाते हुए सजा सुनायी गई। आरोपित की ओर से किसी ने पैरवी नहीं की। वह घटना के समय से जेल में है।
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