Corona New Guideline 2021 : सिनेमा हाल-थियेटरों बढ़ेंगे दर्शक एवं स्वीमिंग पूल के इस्तेमाल की अनुमति

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  • गृह मंत्रालय ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, 1 से 28 फरवरी तक रहेगी लागू


प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, नई दिल्ली


Corona New Guideline 2021 : गृह मंत्रालय (एमएचए) ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए दिशानिर्देशों के साथ कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 1 फरवरी, 2021 से 28 फरवरी, 2021 तक लागू रहेगी। अब सिनेमा हाल और थियेटरों को ज्यादा लोगों के साथ संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। अब सभी लोगों को स्वीमिंग पूल के इस्तेमाल की अनुमति होगी, अभी तक सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही अनुमति थी। एक फरवरी से प्रभावी होने वाले इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब लोगों और सामान के अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें पड़ोसी देशों के साथ समझौतों के तहत जमीनी सीमा के जरिये व्यापार शामिल है। ऐसे मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनमें वे गतिविधियां शामिल नहीं है जिनमें मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के कड़ाई से अनुपालन की जरूरत है।


नई एसओपी SOP में यह होगा खास


दिशा-निर्देशों के मुताबिक, हाल क्षमता का अधिकतम 50 फीसद या बंद स्थानों पर 200 लोगों की सीमा के साथ सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक जमावड़े को पहले ही अनुमति प्रदान की जा चुकी है। अब ऐसे जमावड़े को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एसओपी के तहत अनुमति दी जाएगी। अब सिनेमाघरों और थियेटरों को ज्यादा सीटिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी जिसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी। इसी तरह सभी के लिए स्वीमिंग पूल के उपयोग के लिए खेल एवं युवा मामलों का मंत्रालय संशोधित एसओपी जारी करेगा। बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनी कक्षों को पहले ही अनुमति प्रदान की जा चुकी है, अब सभी तरह के प्रदर्शनी कक्षों को अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग संशोधित एसओपी जारी करेगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को और खोलने के लिए हालात के आकलन के आधार पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय गृह मंत्रालय के परामर्श से फैसला ले सकता है। इसके साथ ही कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का अनुपालन देशभर में जारी रहेगा ताकि कोविड-19 के अनुरूप व्यवहार को लागू किया जा सके।


निगरानी और रोकथाम


आवश्यकता पड़ने पर इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों का सूक्ष्म स्तर पर सावधानी से सीमांकन किया जाएगा। सीमांकित नियंत्रण क्षेत्रों के भीतर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुझाए गए रोकथाम के उपायों का बेहद सावधानी से पालन किया जाएगा।



स्थानीय जिले, पुलिस और नगर निगम अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होंगे कि रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन किया जाए और राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को इस संबंध में संबंधित अधिकारियों का विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी होगी।


कोविड- उपयुक्त व्यवहार


राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने होंगे और चेहरे पर मास्क पहनना, हाथों की सफाई और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का देश भर में पालन जारी रहेगा, ताकि कोविड- 19 उपयुक्त व्यवहार को लागू किया जा सके।


निर्धारित एसओपी का सख्ती से पालन


नियंत्रण क्षेत्रों (कंटेंटमेंट जोन) के बाहर निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, जो नीचे उल्लिखित एसओपी के सख्ती से पालन से संबंधित होगा :


- सामाजिक/ धार्मिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन के लिए बंद स्थलों में 200 लोगों की सीमा के साथ; खुले स्थलों में मैदान/ स्थान के आकार को देखते हुए भवन की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत के साथ पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।अब ऐसे आयोजनों को संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के एसओपी के आधार पर मंजूरी दी जाएगी।



- सिनेमा घरों और थिएटर के लिए पहले ही 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ मंजूरी दी जा चुकी है। अब उन्हें उच्चतम सीट क्षमता के साथ मंजूरी दे दी जाएगी, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।


- खिलाड़ियों के उपयोग के लिए स्विमिंग पूल्स को अनुमति पहले ही दे दी गई है। अब स्विमिंग पूल्स को सभी के उपयोग के लिए अनुमति दे दी गई है, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमओवाईएएंडएस) द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।



- बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनी कक्षों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी कक्षों को अनुमति मिल जाएगी, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।


- यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को और खोलने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) हालात के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद एक फैसला ले सकता है।


- समय समय पर बदलाव के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपी निर्धारित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं : यात्री ट्रेनों; हवाई यात्रा; मेट्रो ट्रेनों द्वारा; स्कूलों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों; होटलों और रेस्तरां; शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्कों; योग केन्द्रों और जिम्नेजियम के लिए आवाजाही आदि। ये एसओपी संबंधित विभागों द्वारा सख्ती से लागू की जाएंगी, जो उनके कड़ाई से पालन के लिए जवाबदेह होंगे।


स्थानीय प्रतिबंध


अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार सहित लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति/ स्वीकृति/ ई-अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।


संवेदनशील (कमजोर) लोगों को सुरक्षा


65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग, अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है।


आरोग्य सेतु का उपयोग


आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा।


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