- फैसले में जज ने लिख है कि मौत होने तक जेल में रहेंगे
प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, बांदा
मां की हत्या में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर तीस-तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। फैसले में लिखा गया है, कि जब तक मौत न हो जाए, तब तक यह जेल में रहेंगे। दोषियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सजा सुनाई गई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा ने बताया कि फतेहपुर जिला के बिंदकी थाना क्षेत्र के ठिठौरा गांव निवासी अमर सिंह पुत्र रमेश सिंह ने तिंदवारी थाने में चार मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि वह बाइक से मां गुड्डी देवी को लेकर चित्रकूट गया था, जहां से लौट रहा था। बांदा-फतेहपुर हाईवे पर जौहरपुर गांव के सामने उसरा नाला के आगे रात करीब नौ बजे ट्रक की लाइट आंखों पर पड़ी, तभी वह गिर पड़ा। पीछे से अज्ञात कार चालक ने मां को रौंद दिया और भाग निकला। अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचक की जांच में पता चला कि हादसे वाली कार अमर सिंह की थी, जिसे उसका भाई राहुल सिंह चला रहा था। कार गांव से बरामद की गई थी।
दस लाख के बीमा के लिए की थी हत्या
जांच के दौरान गुड्डी देवी की खून लगी साड़ी कार से बरामद हुई। इससे साबित हुआ कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई और वादी और उसका भाई शामिल था। गुड्डी के नाम दस लाख का बीमा था, जिसके नामिनी दोनों बेटे थे, इसी पैसे के लालच में मां की हत्या कर की थी
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