Alert : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक दिसबंर से जरूरी

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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 30 नवंबर तक ही नहीं बाद में भी लगवा सकते


प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, लखनऊ


दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन एवं कामर्शियल वाहनों में एक दिसंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो जाएगा। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आरटीओ में वाहन से संबधित कार्य नहीं होंगे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 30 नवंबर तक ही नहीं बाद में भी लगती रहेगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के साथ जहां से वाहन खरीदा है, उस डीलर के पास से भी लगवा सकते हैं।


वाहनों की सुरक्षा एवं नंबर प्लेट बदलने के खेल पर अंकुश लगाने के लिए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने का निर्णय लिया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शासन-प्रशासन ने इसे अनिवार्य करते हुए 30 नवंबर तक लगाने के निर्देश दिए हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न लगी होने पर वाहनों की फिटनेस जांच, वाहनों का रजिस्ट्रेशन व री-रजिस्ट्रेशन, वाहनों का ट्रांसफर, पता बदलना, नया रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, नया परमिट, परमिट की डुप्लीकेट काॅपी, नवीनीकरण, अस्थाई परमिट, स्पेशल परमिट, राष्ट्रीय परमिट के कार्य संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में नहीं किए जाएंगे।


कार-बाइक डीलर्स से संपर्क


हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन स्वामी अपने-अपने कार एवं बाइक डीलर्स से संपर्क कर रहे हैं। नंबर प्लेट बनाने वाली कई कंपनियों से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट आर्डर पर बनवा रहे हैं। उनसे प्लेट मंगवा कर वाहनों पर लगवा रहे हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर कोई परेशानी नहीं है। वाहन स्वामी के कहने पर चार से पांच दिन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध कराई जा रही है।


हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न होने पर 1 दिसंबर से आरटीओ में वाहनों से संबधित कार्य नहीं होंगे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अथवा नंबर प्लेट के लिए आवेदन की रसीद लाने पर वाहन स्वामी वाहन संबंधित कार्य करा सकेंगे। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए डीलर्स से संपर्क करें या ऑनलाइन आवेदन करें, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने में कोई परेशानी नहीं आ रही है।

  • सत्येंद्र यादव , आरटीओ प्रशासन।

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