Latest News-Income Tax Return : आईटीआर भरने में चूक पर आयकर विभाग से मिल सकता नोटिस

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प्रारब्ध बिजनेश डेस्क

Latest News-वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिर्टन (Income Tax Return) यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 है। अभी तक आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो जल्द ही भर लें। आयकर रिटर्न फाइल करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। फॉर्म भरने में जरा सी चूक आपको भारी पड़ सकती है। इसलिए आईटीआर भरते समय बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है।



सही व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें


करदाता अपनी सभी जानकारियां सही-सही फार्म में भरें। आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी है, वहीं आईटीआर में भी भरनी चाहिए। अगर आप गलत जानकारी देते हैं, तो आपको रिफंड मिलने में दिक्कत होगी। जो आपको महंगा पड़ सकता है।


अचल संपत्ति से आय की जानकारी भी दें


आयकर रिटर्न भरते समय शेयर की खरीद-बिक्री, एफडी पर मिलने वाला ब्याज, बचत खाता, मकान का किराया या अचल संपत्ति से होने वाली आय की जानकारी भी दें। भारत में सोना बेचने पर कैपिटल गेन्स कर वसूला जाता है, जिसके बारे में कई बार जानकारी नहीं दी जाती। ऐसे में करदाताओं को स्क्रूटनी में परेशान होती है।


सही ITR फॉर्म का करें चयन


सही Income Tax Return (ITR)र्म का चयन करने बेहद आवश्यक है। आयकर विभाग की ओर से कई आईटीआर फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। करदाताओं को अपनी आय के साधन के आधार पर तय आईटीआर चुनना होगा, वरना आयकर विभाग अस्वीकार कर देगा। आपको आयकर के सेक्शन 139 (5) के तहत संशोधित विवरणी दाखिल करने के लिए कहा जाएगा।


आयकर रिटर्न को वेरिफाई जरूर करें


ज्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई जरूरी होता है। करदाता अपने इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल से टैक्स रिटर्न को वेरिफाई कर सकते हैं।


फर्जी छूटों का न लें सहारा


टैक्स से बचने के लिए फर्जी छूटों का सहारा न लें। जो करदाता झूठे दान की आड़ में टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, उनपर कार्रवाई की की जाती है। इसके लिए कई बार करदाता बच्चों की पढ़ाई के नाम पर फर्जी फीस रसीदें, फर्जी किराए की रसीदें, लोन के कागज, आदि का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने पर आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।khabar


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