- जेल से बाहर निकलते ही डॉ. कफील ने जताई खुशी, सभी का किया अभिवादन
जेल से बाहर आते ही खुशी का इजहार करते डॉ. कफील। |
(Latest News)अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आरोप में रासुका के तहत मथुरा जेल में बंद डॉ. कफील खान को मंगलवार देर रात 12 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया।
मंगलवार को हाईकोर्ट ने उन्हें तत्काल रिहा करने के आदेश दिए किए थे। इसके बाद आनन-फानन शासन और प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। डॉ. कफील को रिहा करने की पुष्टि उनके वकील इमरान गाजी और भाई अकील ने की है।
अधिवक्ता इमरान गाजी ने बताया कि रात करीब 10.30 बजे मथुरा जेल से सूचना मिली कि डॉ. कफील को रिहा किया जा रहा है। इसके बाद देर रात करीब 12 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया। अधिवक्ता ने वीडियो कॉल पर कफील से बात भी की।
अधिवक्ता ने कहा कि विशेष केसों में ऐसा पहले भी हुआ है कि रात में रिहाई हुई हो। अगर उन्हें रिहा नहीं किया जाता बुधवार दोपहर बाद फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता।
कफील के भाई अकील ने बताया भाई के रिहा होने से पूरा परिवार खुश है। भाई को लेकर दिल्ली जा रहा हूं। मथुरा के थाना सदर इंस्पेक्टर सत्यपाल सिंह ने बताया कि कफील को रात 12.15 जेल से रिहा कर दिया गया।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंगलवार सुबह तत्काल रिहा करने के आदेश दिया था। डॉ. कफील के वकील इरफान गाजी का कहना है कि अगर बुधवार दोपहर तक रिहाई नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगे। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश उन्हें मंगलवार दोपहर साढ़े 12 बजे मिल गया था।
आदेश की कॉपी लेकर एक बजे डीएम चद्रभूषण से मिलने कलेक्ट्रेट गए। वहां पता चला कि वह आवास पर हैं। आवास पर गए तो वहां कहा गया कि मीटिंग में हैं। एडीएम सिटी से मुलाकात कर लें।
एडीएम सिटी के पास गए तो उन्होंने कह दिया रिहाई के आदेश तो डीएम ही करेंगे। इसके बाद डीएम से संपर्क करने के कई बार प्रयास किए लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। मेल के जरिए उन्हें पूरी प्रक्रिया से अवगत करा दिया है।
मथुरा जेल प्रशासन का कहना है कि जब तक डीएम अलीगढ़ से आदेश नहीं मिल जाते डॉ. कफील को रिहा नहीं कर सकते। मथुरा के जेल अधीक्षक शैलेन्द्र मैत्रेय का कहना है कि डॉ. कफील डीएम अलीगढ़ के आदेश पर यहां हैं। रिहाई आदेश भी अलीगढ़ के डीएम को मिलेगा। उसके बाद मथुरा आएगा। यहां कोई आदेश नहीं आया है।(Latest News)
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