- कोविड-19 संक्रमण काल में बेरोजगार हुए लोगों के लिए राहत
कोविड-19 संक्रमण काल में बेरोजगार हुए लोगों के लिए राहत का एक बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अन्तर्गत राहत को बढ़ाने का फैसले को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना के लाभ लेने की समयावधि को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है। इससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में रजिस्टर्ड कर्मचारियों को 50 प्रतिशत अनइंप्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। इस फैसले से लगभग 40 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।
कर्मचारी स्कीम से लाभान्वित होंगे
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में बेरोजगार होने वाले कर्मचारियों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलती है जो एक तरह से बेरोजगारी भत्ता होता है। इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो ईएसआईएस योजना के अंतर्गत कवर हैं यानी उनके वेतन में से प्रत्येक माह ईएसआई अंशदान कटता हो।
औसत वेतन का 50 प्रतिशत के बराबर मिलेगा
कोरोना कोना काल के संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कर्मचारियों को सरकार के नियमानुसार 50 प्रतिशत वेतन अनएंप्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। यह उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच नौकरी चली गई हो। पहले इस स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया था। लेकिन अब इसका लाभ जून 2021 तक लिया जा सकेगा। 23 मार्च को या उससे पहले और 1 जनवरी 2021 को या उसके बाद बेरोजगार हुए बीमित व्यक्तियों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की वास्तविक पात्रता शर्तें लागू होगी
करमचारी जो नहीं उठा सकेंगे इस योजना का लाभ
वह कर्मचारी जो किसी गलत व्यवहार की वजह से कंपनी से निकाले गए हो या अपराधिक मुकदमा दर्ज हो या रिटायरमेंट की तारीख से पहले रिटायरमेंट (वीआरएस) लिया हो, उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। चाहे वह व्यक्ति ईएसआईसी से बीमित हो।
लाभ लेने की शर्तें
नौकरी से हटाए जाने से पहले बीमित कर्मचारी की नौकरी कम से कम 2 साल हो और अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिन अंशदान किया हो।पीड़ित व्यक्तियों को क्लेम नौकरी जाने के 30 दिन के अंदर करना होगा। इसके लिए क्लेम फॉर्म सीधे ईएसआईसी ब्रांच कार्यालय को ऑनलाइन सबमिट भी किया जा सकता है।इसके साथ ही ईएसआईसी की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।फॉर्म मिलने के 15 दिन के अंदर क्लेम का पैसा बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में आ जाएगा।व्यक्ति की पहचान के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा।
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