- अनलॉक-3 के अनुपालन के लिए जिले में बढ़ाई गई धारा-144 की मियाद
प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, नोएडा
कोरोना महामारी का कहर थम नहीं रहा है। जिले में तेजी से पांव पसारते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिले में धारा-144 की मियाद 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब जिले में स्कूल-कॉलेज से लेकर सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। एडिशनल डीसीपी कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जो 31 अगस्त तक लागू रहेंगे।
अनलॉक-3 के अनुपालन के लिए ही कमिश्नरेट पुलिस ने धारा-144 की मियाद बढ़ा दी है। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा व जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन से जुड़े पार्क आदि बंद रहेंगे।
धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे
इस अवधि में किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व खेल से संबंधित कार्यक्रम नहीं होंगे, इन पर भी प्रतिबंध रहेगा। शुक्रवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। बिना मास्क और फेस कवर के घर से बाहर नहीं निकलें, बिना मास्क के निकलने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। इन मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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