प्रारब्ध न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को स्पीकर के अयोग्यता नोटिस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचने पर 14 जुलाई को स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था। नोटिस में पूछा था- क्यों न आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इस मामले में 16 जुलाई को सचिन पायलट समेत 19 विधायक राजस्थान हाईकोर्ट चले गए थे। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने शुक्रवार सुबह अपने आदेश में कहा कि था कि स्पीकर अभी बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, पहले का फैसला लागू रहेगा। फिलहाल नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और सुनवाई आगे जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने पायलट खेमे की ओर से केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अर्जी भी स्वीकार कर ली है। केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी पक्ष रखेंगे।
हाईकोर्ट ने माना कि याचिका मेंटिनेबल है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 22 जुलाई को स्पीकर सीपी जोशी राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है।
उधर, राजस्थान के सियासी संकट के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के 6 सदस्यीय विधायक दल के कांग्रेस में विलय को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। सितंबर, 2019 में बसपा के 6 विधायक लाखन सिंह, जोगेंद अवाना, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, राजेंद्र गुढ़ा और संदीप कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
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