- साप्ताहिक बंदी प्रत्येक शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगी जारी
प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, लखनऊ
अनलॉक-तीन को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। उसके दूसरे दिन प्रदेश की योगी सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए गुरुवार को गाइडलाइन जारी की गई है। अनलॉक-तीन के लिए जारी दिशा-निर्देश में कंटेनमेंट जोन में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और सिनेमाहॉल अभी नहीं खुलेंगे। इन पर लगी रोक 31 अगस्त तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि साप्ताहिक बंदी प्रत्येक शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल कर बंदिशों के बीच स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाएगा।
प्रदेश में कई चरणों के लॉकडाउन के बाद सरकार ने अनलॉक शुरू किया है। अब हालात सामान्य हो चले हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कहीं लॉकडाउन नहीं है। हालांकि अभी शैक्षिक और सामूहिक गतिविधियों पर अब रोक है। आजादी के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की बंदिशों में मनाया जाएगा।
अनलॉक-दो के बाद अनलॉक-तीन अगस्त माह के लिए घोषित किया गया है। गुरुवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने गाइडलाइंस जारी की। इसमें पिछले चरण जैसी ही छूट और प्रतिबंध हैं, लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस का अलग से उल्लेख है। कहा गया है कि राज्य, जिला, तहसील, नगर निगम, पंचायतों के स्तर पर और एट होम कार्यक्रम होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों की अनुमति होगी। शुक्रवार रात दस से सोमवार सुबह पांच बजे तक यानी शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी यथावत रहेगी।
इन गतिविधियों को अनुमति नहीं
सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी।
सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थल।
योग संस्थानों और व्यायामशालाओं (जिम) को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शारीरिक दूरी के पालन व कोविड-19 के संक्रमण से बचाव संबंधी एसओपी जारी की जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं (गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त को छोड़कर)
मेट्रो रेल सेवाएं।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामुहिक गतिविधियां।
कंटेनमेंट जोन तक रहेगा लॉकडाउन
लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लागू रहेगा।
कंटेनमेंट जोन का निर्धारण पूर्व के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। इन जोन और क्षेत्रों को जिलाधिकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह और स्वास्थ्य विभाग उप्र को भी प्रेषित करेंगे।
कंटेनमेंट जोन में सिर्फ अति आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। यहां चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं-सेवाओं की आपूर्ति छोड़कर किसी भी व्यक्ति का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐसे स्थान जहां संक्रमण के केस निकलने की आशंका हो, उन्हें बफर जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा। बफर जोन में जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
कंटेनमेंट जोन के बाहर परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है।
आवागमन में इन्हें पूरी छूट
व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसमें माल परिवहन से संबंधित पड़ोसी देशों से की गई संधियों की शर्त के अनुसार सीमा पार परिवहन की अनुमति भी शामिल है। इसके लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या परमिट की जरूरत नहीं होगी।
- पैसेंजर ट्रेन व श्रमिक ट्रेन द्वारा आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रकों को निकालने से संबंधित आवागमन की अनुमति रहेगी।
बच्चे-बुजुर्ग और बीमारों के लिए प्रतिबंध
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्री और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से निकलने पर रोक है। वह सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी विशेष परिस्थिति में ही घर से निकल सकते हैं।
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