इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिर्फ वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही सुनवाई

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  • 22 जुलाई से विधिवत सुनवाई शुरू, अगले आदेश तक खुली अदालतें रहेंगी ठप
  • कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने व्यवस्था में बदलाव

प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, प्रयागराज


इलाहाबाद हाईकोट में अब सिर्फ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई होगी। मुकदमे भी ई-फालिंग से ही दाखिल होंगे। इसके लिए नियम-कायदे पहले से ही तय कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक खुली अदालतों में मुकदमों की सुनवाई पूरी तरह ठप रहेगी। बुधवार से इसकी शुरूआत भी कर दी गई।

कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए 22 जुलाई से अगले आदेश तक वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही मुकदमों की सुनवाई का फैसला किया है। इसमें उन्हीं पुराने मुकदमों की सुनवाई होगी, जिसमें अर्जेंसी एप्लीकेशन दी जाएगी। अर्जेंसी एप्लीकेशन स्वीकृत होने के बाद ही मुकदमे की सुनवाई के लिए लिस्टिंग की जाएगी। नए मुकदमों में अर्जेंसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी। हालांकि नए मुकदमे ई-फाइलिंग के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।



ऑन साइट व ऑफ साइट सुनवाई की व्यवस्था


वकीलों की सहूलियत को देखते हुए हाईकोर्ट ने ऑन साइट और ऑफ साइट सुनवाई की व्यवस्था की है। ऑन साइट के लिए हाईकोर्ट के गेट संख्या तीन ए और तीन बी, गेट संख्या पांच तथा स्टेडियम साइड में वीडियो कांफ्रेंसिंग क्यूब बनाए गए हैं। हर क्यूब को एक कोर्ट रूम के लिए एलाट किया गया है, जिसकी सूचना क्यूब के बाहर दर्शाई गई है। साथ ही हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है। हाईकोर्ट से सीधे लिंक होने के कारण क्यूब में नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी। वकील अपने मुकदमे के नंबर के अनुसार इन क्यूब से बहस कर सकेंगे। ऑफ साइड व्यवस्था में शहर में चिन्हित आठ ई-सुविधा केंद्रों में जाकर वकील मुकदमों में बहस कर सकते हैं। अपने घर से भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुकदमे में बहस का विकल्प भी रखा गया है।


अधिवक्ता के मोबाइल पर आएगा वेब लिंक


अधिवक्ता के मोबाइल फोन पर वेब लिंक भेजा जाएगा, जिनका मुकदमा मुकदमे की सुनवाई के लिए उस दिन सूचीबद्ध होगा। निर्धारित समय के भीतर इस लिंक के जरिए हाईकोर्ट से जुड़ना होना। मुकदमों की निर्बाध सुनवाई के लिए वकीलों को अपने मोबाइल, लैपटॉप या डेस्क टॉप, टेबलेट में गूगल क्रोम डाउनलोड करने की सलाह भी दी गई है।


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