- जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश, मजिस्ट्रेट अपने थाना क्षेत्रों में रहेंगे सक्रिय
प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, वाराणसी
उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक फिर से सम्पूर्ण लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन का सभी जिलों में सख्ती से पालन कराए जाने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने जिलेवासियों से अपील की है कि वो घरों से बाहर न निकलें। इस अवधि में जब तक कोई इमरजेंसी न हो घर में ही रहें।
जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि शासन ने वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के लिए कोविड-19 एवं संचारी रोगों का संक्रमण रोकने के लिए 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक प्रतिबन्ध लागू किया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), अपर जिला मजिस्ट्रेट), नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट एवं समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अनाउंसमेंट शुरू कराएं कि लॉकडाउन के दौरान प्रातः 07 बजे से 10 बजे तक ब्रेड, दूध, सब्जी की दुकानें तथा पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक दवाइयों की दुकानों को खोले जाने की अनुमति होगी।
आवश्यक गतिविधियां जैसे, सुरक्षा, पुलिस, नगर निगम के सफाईकर्मी, चिकित्सकीय सेवा में लगे कर्मी, आवश्यक कार्यों के लिए ड्यूटी में लगे सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने व ड्यूटी स्थल आने जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले, जो व्यक्ति बाहर निकलेंगे वे मास्क का प्रयोग करेंगे।
सभी मजिस्ट्रेट अपने अपने थाना क्षेत्रों में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक घूम-घूम कर अनाउंसमेंट करवाएं। नगर मजिस्ट्रेट नगर निगम से समन्वय से चौराहों पर लगे हुए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी अनाउंसमेंट करवाते रहें।
if you have any doubt,pl let me know